कोर्ट ने झूठा रेप केस करने के जुर्म में लड़की को सुनाई सजा। मामला Bareilly जिले के Uttar Pradesh के अंतर्गत आता है। वहां एक लड़के ने झूठे रेप केस में साढे 4 साल सजा काटी, लड़की ने युवक पर रेप केस दर्ज कराया था। जो कि बाद में फर्जी पाया गया। Court ने Fake Rape का आरोप लगाने वाली लड़की को ही दे दी सजा ?
दरअसल जब लड़की ने रेप का आरोप युवक पर लगाया था तब वह नाबालिक थी।नाबालिक लड़की द्वारा दर्ज किया गया रेप केस अब फर्जी निकला है। इसके बाद बरेली कोर्ट ने जेल में बंद युवक को दोष मुक्त कर दिया।
आज तक से जुड़े कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस केस की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रेप जैसे जगन्य अपराध में युवक को फसाने के
लिए लड़की ने कानून का दुरुपयोग किया इस तरह के मामलों से वास्तविक पीड़ितों को नुकसान उठाना पड़ता है।इसलिए अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर इस तरह हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती। यह उन महिलाओं के लिए जो पुरुषों से वसूली करती है, झूठे मुकदमे लिखाती है, उनके लिए सबक बनेगा।
बरेली कोर्ट द्वारा लड़की को सुनाई गई सजा
फर्जी Rape केस करने के लिए बरेली कोर्ट ने लड़की को दोषी पाया और साढे 4 साल की सजा सुनाई है।(Court ने Fake Rape का आरोप लगाने वाली लड़की को ही दे दी सजा?)और कोर्ट ने आदेश में कहा कि जितने दिन जेल में युवक रहा उसकी आर्थिक इनकम का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई की जिम्मेदारी दोषी लड़की की है। इसलिए उसे 5 लाख 88 हजार का जुर्माना देना होगा। वह जुर्माना लेकर युवक को दिया जाए और अगर किसी कारण लड़की इस जुर्माने को देने में असमर्थ होती है तो 6 महीने की सजा और काटनी होगी।
क्यों हुई लड़की को सजा?
दरअसल शुरुआती गवाही के दौरान युवक को साढे चार साल की सजा हुई थी। क्यों की लड़की नाबालिक थी। वह जेल चला गया, लेकिन आगे चलकर युवति इस मामले में गवाही के दौरान अपने बयान से मुकर गई जिसके चलते कोर्ट ने युवक को दोष मुक्त करार दे दिया। इस मामले में झूठी गवाही देने के लिए युति पर मुकदमा दर्ज किया गया।
लड़की ने युवक पर नशीला प्रसाद खिलाने और उसे दिल्ली ले जाकर कमरे में बंद कर उसका Rape करने का आरोप लगाया था यह। 2019 में बरेली के बारादरी थाने में इस युवक पर लड़की के अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।लेकिन जब दोबारा गवाही देने की बात आई तो लड़की अपने बयान से मुकर गई।जिसके चलते कोर्ट ने युवक को दोष मुक्त कर दिया और लड़की पर झूठी गवाही देने का मुकदमा दर्ज कर लिया।
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